कलेक्टर ने निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तकों, यूनिफार्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाने जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये*

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कलेक्टर ने निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तकों, यूनिफार्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाने जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये*



*कलेक्टर ने निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तकों, यूनिफार्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाने जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये*

राजेश डामर मनोज उपाध्याय



            झाबुआ  कलेक्टर नेहा मीना के आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तकों, यूनिफार्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाने जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में जिले में संचालित मान्यता प्राप्त संस्थाएँ/सीबीएसई विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का गठन किया गया है। 

           जिले की समस्त विकास खण्ड में गठित दल में संबंधित तहसीलदार, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र को सदस्य नियुक्त किया गया है। 

           किसी भी अशासकीय विद्यालय में संचालित पुस्तकें, बेल्ट, टाई एवं शैक्षणिक सामग्री एक ही चिन्हित दुकान से विक्रय नहीं की जायें खुले बाजार से विक्रय की जाये। विद्यालयों के सूचना बोर्ड में विक्रय सामग्री की दुकानों के नाम अंकित किये जाये एवं विद्यालयों के द्वारा संचालित पोर्टल पर भी दुकानों की सूची प्रकाशित की जाये। समस्त अशासकीय विद्यालयों की फीस की जानकारी कक्षावार एजूकेशन पोर्टल पर अपलोड की जाये एवं सूचना पटल पर भी कक्षावार विस्तृत विवरण के साथ दर्शित की जाये। 

              समिति को निर्देशित किया जाता है कि आपके विकास खण्ड में संचालित अशासकीय विद्यालयों में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय करने एवं अन्य शैक्षणिक/स्टेशनरी सामग्री यथा कापियों, बस्ता, यूनिफार्म, जूते, टाई, बेल्ट, पुस्तकें आदि अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाये जाने के संबंध में संचालित अशासकीय विद्यालयों का निरीक्षण करें एवं अशासकीय विद्यालयों के संबंध प्राप्त शिकायतों का निराकरण करे एवं दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव सहित जानकारी अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।


 



 

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