Beo बैरागी के खिलाफ रिश्वत की मांग के विरूद्ध
*लोकायुक्त इंदौर की ट्रैप कार्यवाही*
झाबुआ,,मनोज उपाध्याय
*महानिदेशक लोकायुक्त श्री योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री मनोज सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के नेतृत्व में लोकायुक्त इंदौर संभाग के द्वारा ट्रैप कार्यवाही*
नाम आवेदक- श्री धूम सिंह पिता पुन सिंह सिंगाड़ अधीक्षक शासकीय बालक छात्रावास सेमलिया बड़ी झाबुआ
नाम अनावेदक- श्री जय नारायण बैरागी विकास खंड अधिकारी झाबुआ
रिश्वत राशि- 10,000/- ₹
घटनास्थल- विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला झाबुआ।
विवरण-
शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर शिकायत की थी कि आवेदक की निलंबन अवधि के 8 माह के वेतन करीब 2,30,000/-₹ निकालने के बिल पास करने के एवज में 10,000/- ₹ की मांग अनावेदक द्वारा की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त संभाग इंदौर के पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय के द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 22.10.2026 को आरोपी के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें आरोपी पवन सिंह बिलवाल को रिश्वत राशि- 10000/-₹ प्राप्त करते रंगे हाथों ट्रैप किया गया है।
ट्रैप दल सदस्य- निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रधान आरक्षक विजय, विवेक मिश्रा, आरक्षक आदित्य भदौरिया, कमलेश, पवन पटोरिया।
विशेष नोट लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है की इंदौर रांगाग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करने पर लोकायुक्त पुलिस इंदौर एवं दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है।
कार्यालय - पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
पता मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर -452007
दूरभाष 0731-2533160, 0731-2430100

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