*एडवोकेट नरेंद्रसिंह सोलंकी ने हत्या के आरोपियों को कराया दोषमुक्त ,एडीजे ओपी वोरा पेटलावद का बड़ा फैसला*
*बामनिया में हुआ था सनसनीखेज हत्याकांड*
(मनोज पुरोहित)
पेटलावद। वर्ष 2021 में बामनिया में हुए सनसनीखेज हत्याकाण्ड में जिसमे कि पुत्र,बहु ओर भाई पर अपनी माँ को गोली मारने का आरोप लगा था इस मामले में पेटलावद अपर सत्र न्यायाधीश श्री ओपी वोरा ने एडवोकेट नरेंद्र सिंह सोलंकी के तर्कों से सहमत होकर दोषमुक्त का आदेश जारी किया हे।
*हत्या का बड़ा मामला हुआ था दर्ज*
माननीय अपर सत्र न्यायालय पेटलावद ने सत्र प्रकरण क्रमांक 24/2021 में दिनांक 5/2/2026 को फैसला सुनाते हुए मां नर्मदाबाई को गोली मारकर हत्या करने के आरोप से आय पी सी की धारा 302, 120b, आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 से बामनिया निवासी आरोपीगण रवि कहार, बहु राखी कहार निवासी बामनिया ओर आरोपी हेमराज केवट निवासी अमझेरा को दोषमुक्त कर दिया , आरोपीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की थी !
*ये है पूरा घटनाक्रम*
घटना का विवरण अभियोजन कहानी अनुसार- दिनांक 08/06/2021 को सुबह 8/30 बजे बामनिया निवासी नर्मदाबाई को अज्ञात हमलावार ने घर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी थी/ मृतिका के पति ओर छोटे पुत्र राहुल ने हत्या का संदेह बड़े पुत्र रवि ओर उसकी पत्नी राखी पर किया था क्योंकि रवि ने अपनी ही रिश्ते में मौसी राखी से प्रेम विवाह कर लिया था और मृतिका नर्मदाबाई ने रवि को घर से बाहर निकाल दिया था ,जिस पर से अनुसंधान के दौरान प्रकट हुआ कि रवि ओर राखी ने , हेमराज के साथ मिलकर नर्मदाबाई की हत्या का षड्यंत्र रचा ओर हेमराज को पिस्टल लेकर हत्या करने के लिए भेजा, अभियोजन कहानी अनुसार हेमराज ने घटना दिनांक को नर्मदाबाई के घर में घुसकर उसे गोली मारकर हत्या करना अभियोगपत्र में उल्लेख किया जिसका विचारण अपर सत्र न्यायालय पेटलावद में 5 साल तक चला , सभी गवाही ओर प्रकरण की परिस्थिति ओर अधिवक्ता के द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायालय पेटलावद ने आरोपीगण को दोषमुक्त किया, इस प्रकार हत्या के प्रकरण में एडवोकेट नरेंद्र सिंह सोलंकी ने निर्दोष आरोपियों को न्याय दिलवाया ।

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