ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की....गौरसिंह कटारा*

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ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की....गौरसिंह कटारा*

 *ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की....गौरसिंह कटारा*

*ग्राम सभा अध्यक्ष का प्रशिक्षण हुआ सम्पन्नन*

(मनोज पुरोहित)

पेटलावद। स्थानीय जनपद पंचायत पेटलावद के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय की उपस्थिति में ग्राम सभा अध्यक्षों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें विशेष रूप से पेसा जिला समन्वयक अधिकारी श्री गौरसिंह कटारा उपस्थित रहे। गौरसिंह कटारा के द्वारा 15 नवंबर 2022 को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा नियम का विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें पेसा नियम के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जैसे ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा पंचायत राज संस्थाएं,


शांति एवं विवाद निवारण समिति, भूमि प्रबंधन, जल संसाधन ,एवं लघु जल संभर योजना, खान और खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना , गौण वनोपज, साहूकारी, एवं सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं व कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण ,तथा विभिन्न हितग्राही योजनाओं में हितग्राहियों का चयन करना आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। ताकि किसी भी तरह से ग्राम सभा अध्यक्षों में जानकारी का अभाव न रहे इसके लिए प्रयास किया गया।साथ ही जिला समन्वयक द्वारा गांव की रूढ़िवादी परम्पराओं एवं जनजाति समाज की आदिम संस्कृति एवं ग्राम सभाओं के अंतर्गत आने वाले देव स्थलों को संरक्षित कर उन्हें सुरक्षित रखने के संबंध में ग्राम सभा अध्यक्षों को बताया गया।

सीईओ महोदय द्वारा पेसा नियम पर ग्राम सभा अध्यक्षों को विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन ब्लाक समन्वयक अधिकारी कैलाश निनामा द्वारा किया गया।

 



 

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