पोस्टऑफिस कांड में सिविल कोर्टो से आये 04 बड़े फेसले*

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पोस्टऑफिस कांड में सिविल कोर्टो से आये 04 बड़े फेसले*

 *पोस्टऑफिस कांड में सिविल कोर्टो से आये  04 बड़े  फेसले*

*वादियों को मिलेगी जमा राशि, जज चिराग अरोरा ओर रुचि अरोरा ने दिए फेसले*

             *जागी उम्मीद की किरण*

(मनोज पुरौहित)

पेटलावद ,,, नगर के बहु चर्चित पोस्ट ऑफिस घोटाला कांड में जहां  लगभग 06 माह पूर्व जून 2023 में में दो आपराधिक  प्रकरणों ओर  अकटुम्बर 2023 में एक आपराधिक  प्रकरण में एडीजे मनोहरलाल पाटिदार ने  इस घोटाले के मास्टरमाइंड आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक प्रकरणों में  प्रकरणों में अलग अलग  सजा सुनाई थी ओर जुर्माना भी अधिरोपित किया था जिसके चलते आरोपी संदीप मोनन्त, श्रेणिकलाल मोनन्त,आशादेवी मूणत  ,मंगलसिह निनामा  अभी भी जेल में है ।


*अब सिविल न्यायालय से आया बड़ा फेसला*

उसके बाद अब पेटलावद के सिविल न्यायाधीश वर्ग 2  चिराग अरोड़ा के न्यायालय से 02 ओर सिविल न्यायाधीश सिविल वर्ग 2 श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा से 02  अलग-अलग  कुल 04 सिविल मामलों में   ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमे 12 पोस्ट ऑफिस के दिल्ली स्तर के अधिकारियों सहित11 लोगो के विरुद्ध  फैसला आया है। जिसमें  सभी  को वादी को मय ब्याज के  रुपये अदा करने का आदेश जारी है ।

                *ये है मामला*

दरअसल सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 पेटलावद की कोर्ट में  2018 में वादी यशपाल पन्नालाल राठौर, ज्योति यशपाल राठौर, राहुल यशपाल राठौर, मृदुल यशपाल राठोर सभी निवासी झंडा बाजार पेटलावद हामु इंदौर ने पृथक पृथक 04  सिविल बी वाद पेश कर  पोस्ट ऑफिस मे जमा अपनी राशि को मय ब्याज के दिलवाए जाने हेतु वाद पेश किया था ।

*इनके खिलाफ आया फेसला, सभी को माना जिम्मेदार*.

उक्त वाद में  भारत संघ सचिव डाक विभाग नई दिल्ली ,उप संचालक पोस्ट डाक भवन नई  दिल्ली, मुख्य डाकपाल जनरल मप्र भोपाल,  पोस्टमास्टर जनरल  इंदौर, अधीक्षक डाकघर रतलाम, डाकपाल पेटलावद, आशादेवी मोनन्त, संदीप मोनन्त, मंगलसिह नीनामा  , मृतक भरतसिंह बारिया के वारिसान अर्पित,अनिल, अनिता, मेघा बारिया, जितेंद्र वर्मा ओर कलेक्टर झाबुआ को प्रतिवादी बनाया गया था ।

 *अदा करना होगा मय ब्याज के रुपया, हुई डिक्री*

जिसमे सुनवाई करते हुए जज  चिराग अरोरा ओर रुचि पटेरिया अरोरा  ने इन सभी के विरुद्ध 31 अकटुम्बर 2023 को  अपने अपने कोर्ट में विचारण  में चल रहे वादो  को स्वीकार करते हुए वादी यशपाल राठौर को मूल राशि 1.5 लाख मय 1.5/प्रतिमाह मय ब्याज के  दिनाक  13.12.12 से ,वादी राहुल  राठौर  को मूल राशि 02 लाख मय 1.5/ प्रतिमाह  मय ब्याज के  दिनाक 04 .12.12 से वादी  ज्योति राठोर को मूल राशि 3,लाख 65 हजार   1.5/प्रतिमाह मय ब्याज के दिनांक 13.12.12 से  ओर वादी मृदुल राठौर को मूल राशि  2,लाख   1.5/ प्रतिमाह ब्याज दिनाक 08.12.12 से दिलवाए जाने हेतु आदेशित किया गया है  वही 6/ ब्याज  डिक्री दिनाक से भी अदा किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। पूरे मामले में अभिभाषक यशपालसिह राठौर हाईकोर्ट एडवोकेट इंदौर ने पैरवी की ।

*जज अरोरा के फेसले से हुई न्याय कि जीत, जागी उम्मीद की किरण*

सिविल जज चिराग अरोरा ओर श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा  से वाद वसूली डिक्री मिलने पर वादी यशपाल ,ज्योति, राहुल और मृदुल राठौर ने इसे न्याय की जीत बताया है  ओर कोर्ट के इस फेसले से पोस्ट ऑफिस पीड़ितो मे आशा कि किरण जागी है । साथ ही पीड़ितों ओर क्षेत्रवासियों में दोनो जजों  का आभार  व्यक्त करते हुए निर्णय का स्वागत किया है ।

 



 

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