*ट्रिपल मर्डर केस में एडीजे ओपी बोहरा ने सुनाई 02 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा*पीडित को दण्ड की राशि मिलेगी क्षतिपूर्ति के रूप मे*
*सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को रायपुरिया पुलिस ने 24 घण्टो में किया था गिरफ्तार 04 साल से है जेल में*
*एडीपीओ चौहान ने शाशन कि ओर से की मजबूती से पैरवी*
*सभ्य समाज मे अपराध के लिये कोई स्थान नही,न्याय व्यवस्था पर बड़ा आमजन का भरोसा*
(मनोज पुरोहित)
पेटलावद। जिला एवम अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद के न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश बोहरा के द्वारा वर्ष 2021 में जघन्य हत्याकांड करके 03 व्यक्तियों को आजीवन कारावास कि सजा ओर भारी भरकम जुर्माना अधिरोपित कर न्याय व्यवस्था को कायम करने और अपराध मुक्त समाज का सृजन करने की संकल्पना को साकार करने का मामला प्रकाश में आया है ।
*यह है पूरा मामला*
दरअसल रायपुरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना दिनांक 25/06/21 को ग्राम बोरीयाघाटी निवासी पांगलिया पिता धुलिया डामर उम्र 56 वर्ष, फूंदीबाई पति पांगलिया डामर उम्र 53 वर्ष ओर कु कन्या पिता दिलीप डामर की सुबह 05 बजे उनके घर मे घुसकर बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी थी। तिहरे ओर सनसनीखेज हत्याकांड की इस घटना से पूरे अंचल में सनसनी फैल गई थी।
*रायपुरिया पुलिस ने 24 घण्टो मे किया आरोपीयो को गिरफ्तार, 04 सालों से है जेल में*
मर्त्तक के पुत्र फरियादी दल्ला पिता पांगलिया कि रिपोर्ट पर रायपुरिया पुलिस थाना द्वारा केस दर्ज कर जांच पडताल की गई। जांच के दौरान पुलिस ने झकनावदा निवासी कमल उर्फ कोमलिया पिता रामचंद्र गामड़ एवम बोरिया निवासी बादर पिता खीमा मेडा को घटना के दूसरे दिन 26 /06/21 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ,जहा से आरोपीयो को जेल भेज दिया गया, आरोपीगण लगभग 04 वर्ष से जेल में ही हैं, ओर पूरा मामले का विचारण इसी दौरान हुआ है ।उल्लेखनीय है कि इस हत्याकांड का मुख्य कारण दहेज़ दापा के लेनदेन के बाद उपजा विवाद ओर रंजिश और लूटपाट करने के उद्द्देश्य से होना बताया गया था।
*एडीपीओ चौहान ने रखा मजबूती से शाशन का पक्ष*
पुलिस थाना रायपुरिया कि ओर से एडीजे कोर्ट मे दर्ज केस नम्बर एसटी 25/2021 में आरोपियों के विरुद्ध भादवी की धारा 459 ओर 302 के इस मुकदमे लोकअभीयोजन अधिकारी श्री प्यारेलाल चोहान ने शाशन की ओर से कानूनी प्रमाणों ओर मजबूती के साथ पैरवी करते हुए 23 से अधिक गवाहों कि साक्ष्य न्यायालय में पेश करते हुए पूरे मामले को न्यायालय मे प्रमाणित किया और आरोपियों का अपराध न्यायालय मे सिद्ध हुआ ।
*आरोपियों को आजीवन कारावास ओर जुर्माना ,तो पीडित को मिलेगी क्षतिपूर्ति*
न्यायाधीश ओपी बोहरा के द्वारा इस तिहरे ओर जघन्य हत्याकांड को क्रूरतम हत्याकांड ओर घर मे घुसकर लूटपाट का मामला मानते हुए दिनाक 31/07/25 को जारी आदेश में आरोपी कमल उर्फ कोमलिया गामड़ व बादर को धारा 302 में आजीवन कारावास कि सजा ओर रुपये 30-30 हजार का अर्थ दंड ओर धारा 360 में 10 -10 वर्ष का कारावास ओर 20 -20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है , वही अर्थदंड कि राशी रुपये 01 लाख बीएनएस कि धारा 395 के तहत म्रतक पांगलिया के पुत्र दल्ला को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का आदेश भी दिया ।
*आमजन मे बड़ा न्याय व्यवस्था पर भरोसा*
उल्लेखनीय है कि हमारे सभ्य समाज मे अपराधी ओर अपराध के लिये कोई स्थान नही है और इस प्रकार के कृत्य करने वालों के लिए कानून में सख्त सजा का प्रावधान है ,एडीजे श्री ओपी बोहरा के द्वारा तिहरे हत्याकांड में दी गई इस सजा ओर पीड़ित को दिए न्याय से भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक बार फिर से आमजन का भरोसा बड़ा है ।