*सीएम डॉ मोहन यादव की घोषणा से होगा जनता को फायदा , सम्पति की रजिस्ट्री के बाद नामान्तरण की आसान प्रक्रिया*
*ई सम्पदा पोर्टल से निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार होती रजिस्ट्रियां*
(मनोज पुरौहित)
पेटलावद। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉ मोहन यादव ने अपना पदभार ग्रहण करते ही बड़ी घोषणा की गई कि अचल सम्पति की रजिस्ट्री होते ही नामान्तरण किया जायेगा।
*प्रक्रिया के सरलीकरण ओर जनता को फयदा ही उद्देश्य*
शासन के इस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य आमजन को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और नामान्तरण, बंटवारे की जटिल विषमताओं को कम करके सहज रूप से नामान्तरण की प्रक्रिया को सरल बनाने की कवायद है।
ओर सीएम के इस आदेश का आगामी दिनों जनवरी 2024 से पालन होने की भी तेयारी चल रही है और यह सिस्टम भी काम करने की प्रक्रिया में आने की तैयारी में है ।
*निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार ही होता है दस्तावेजों का पंजीयन*
पेटलावद उप पंजीयक प्रताप सिंह कलेश के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार सायबर मॉडल के तहत कार्य कर रही है । और रजिस्ट्री संबंधी सारे कामकाज शाशन की एमपी आइजीआर पोर्टल सिस्टम से संपादित किए जाते हैं । इसी पोर्टल पर रजिस्ट्री के सारे कार्य सम्पादित किये जाते है । जिस सम्पति कि रजिस्ट्री करनी हो उसकी शाशन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन जो कि साइड पर ही अपलोड है ओर इसी साइड से जो गाइडलाइंस अप्रूव होती है उसी आधार पर रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क , बाजार मूल्य और रसीद शुल्क निर्धारित होकर सिधे शाशन के खजाने में जमा हो जाता है जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है जीससे शाशन को राजस्व की प्राप्ति होती है।
वेसे भी उपपंजीयक कार्यालय में जिन दस्तावेजों का पंजीयन होता है उसका तीन स्तरीय निरीक्षण पहला पंजीयक ,दूसरा आंतरिक लेखा परीक्षक भोपाल और तीसरा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ग्वालियर द्वारा निरीक्षण ओर सत्यापन होता है इसलिये जो रजिस्ट्रार कार्यालय में करप्शन आदि की मिथ्या चर्चाएं है मात्र कपोल अफवाहें रहती है ।
*राजस्व की साइड पर रजिस्ट्री भेजकर नामान्तरण सम्भव*
जिला पंजीयक ने बताया कि वही अब नए निर्देश ओर सायबर मॉडल के तहत रजिस्ट्री का ई सम्पदा एमपीआईजीआर पोर्टल पर अपलोड होने और पंजीयन होने के बाद सीधे राजस्व विभाग रजिस्ट्री होगी वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार की एमपी आरसीएमएस साइड पर रजिस्ट्री की कॉपी भेज दी जाएगी और तहसीलदार कार्यालय से अप्रूवल ओर सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत नामातंरण कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी ।
*नियम अनुसार कर रहे नामान्तरण*
*इस सम्बन्ध में तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल* ने जानकारी देते हुये बताया कि मप्रभुरास के प्रावधानों ओर धारा 109, 110 के तहत नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी , रजिस्ट्री पंजीयन के पश्चात लोकसेवा केंद्र के माध्यम से प्रकरण पंजीबद्ध करवाकर , विज्ञप्ति उपरांत असल दस्तावेज का अवलोकन ओर कथन करके नामान्तरण किये जाने की प्रक्रिया है ।