जिला उपभोक्ता आयोग से सहारा इंडिया के अंचल के हजारों खाताधारको के लिए जागी उम्मीद की आस* *सहारा के प्रबन्धक ओर महाप्रबंधक के खिलाफ आयोग ने दिये 04 परिवाद में बड़े फैसले, देना होगा खाताधारको को राशि और हर्जाना*

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जिला उपभोक्ता आयोग से सहारा इंडिया के अंचल के हजारों खाताधारको के लिए जागी उम्मीद की आस* *सहारा के प्रबन्धक ओर महाप्रबंधक के खिलाफ आयोग ने दिये 04 परिवाद में बड़े फैसले, देना होगा खाताधारको को राशि और हर्जाना*

 *जिला उपभोक्ता आयोग से  सहारा इंडिया के  अंचल के हजारों  खाताधारको के लिए जागी उम्मीद की आस*

*सहारा के  प्रबन्धक ओर महाप्रबंधक  के खिलाफ आयोग ने दिये 04  परिवाद में बड़े फैसले,  देना होगा खाताधारको को राशि और हर्जाना*

*अंचल में आमजन आज भी  नही है अपने अधिकारों  के प्रति सजग*

*सहारा प्रमुख सुब्रतो राय के निधन के बाद आये फेसले है क़ई मायनो में महत्वपूर्ण*


(मनोज पुरोहित)


पेटलावद ।हमारे देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ओर उपभोक्ताओं को राहत देने के    उद्देश्य से *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019*

सरकार के द्वारा कानून बना रखा है । 





*जनता आज भी अनजान*


लेकिन इन अधिकारों के संबंध में आम लोगों सहित झाबुआ जिले के आदिवासी अंचल में कम ही लोगों को जानकारी है और इस कानून और अधिकारों का व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने के चलते उपभोक्ता और आम आदमी अपने अधिकारों से वंचित रह कर कई बार नुकसान उठाते है।



*नई पहल से आएगी जनजागृति*


 लेकिन झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल से जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा दिए गए 04 आदेशों से उपभोक्ताओं में जनजागृति लाने की पहल हुई है ।वहीं झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने की दिशा में यह बड़ा सफल आदेश माना जा रहा है ।

*फोरम ने दिए सहारा  के खिलाफ 04आदेश*


प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ  में स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग के   अध्य्क्ष माननीय मुकेश तिवारी ओर मेंम्बर माननीय कृष्ण सिंह राठौर   की उपस्थिति में जिले में गठित सयुंक्त  फोरम के  द्वारा दिनांक 21/12 /23 को अपने न्यायालय/उपभोक्ता आयोग   में प्रचलित रहे उपभोक्ता विवाद संबंधी मामलों का निराकरण करते हुए उपभोक्ताओं के हित में बढ़ा निर्णय  दिया है।

*सहारा प्रमुख का हो चुका है निधन*


इन सब मामलों के बीच आपको यह भी बताते चले कि सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रतो रॉय का कुछ समय पूर्व ही निधन हुआ है , जिनके अंतिम संस्कार में उनके पुत्रो के शामिल नहीं होने को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में क़ई खबरे प्रसारित हुई   थी।

*जिले में हजारों खताधारको के लाखों रुपए लगे है सहारा में*


झाबुआ,पेटलावद थांदला के आदिवासी अंचल में सहारा इंडिया कंपनी के  झाबुआ स्थित कार्यालय से जुड़े एजेंटों के माध्यम से हजारों  खाताधारकों ने जुड़कर खाते खुलवॉये ओर हजारों लाखों रुपये की राशि अपनी जीवन की जमा बचत पूंजी के रूप में जमा की थी लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने पर  कम्पनी की माली हालतसहित अनेक कारनों के आधार  पर उपभोक्ता अपने रुपये प्राप्त नही कर पा रहे है और लगातार परेशांन हो रहे है।

*सुप्रीम कोर्ट तक कर चुकी है आदेशित*


 उलेखनीय है कि सहारा इंडिया कम्पनी के विरुद्ध पुरे देश मे कयि मामले लंबित होकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुचा है और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने  सहारा प्रमुख सुब्रतो रॉय के जीवनकाल मे ही उनकी  सम्पति अटैच करने के साथ ही उसे बैचकर भी  देशभर के खताधारको  को रुपया लौटाए जाने की कवायद की है।


*क्षेत्रवासियों के लिये उम्मीद की किरण*


 लेकिन आदिवासी अंचल के सभी लोग आज भी अपने जीवनभर की पूंजी को वापस प्राप्त करने  दर दर  भटक रहे है ऐसे मे जिला उपभोक्ता फोरम आयोग झाबुआ से सहारा के खाताधारको के लिये खुशी ओर राहत की खबर आई है।


*इन मामलो में हुए आदेश*


जिला उपभोक्ता आयोग झाबुआ के अध्यक्ष   माननीय मुकेश तिवारी  व सदस्य कृष्णसिंह राठौर ने आयोग के समक्ष  अलग अलग 04 परिवादीयो ने प्रबंधक  सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी झाबुआ ओर महाप्रबंधक सहारा को ऑपरेटिव सोसायटी कपूरथला अलीगंज  लखनऊ उप्र     के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर रखे थे।

 *जिसमें प्रथम*

  परिवाद मनोज पिता मोतीलाल पड़ियार सीरवी मोहल्ला पेटलावद  के  परिवाद को दिनाक 21 /12/23 को  स्वीकार  करते हुये राशि  03 लाख 15 हजार 965  रुपये व मानसिक त्रासदी हेतु 25 हजार  व परिवाद व्यय 1,हजार  रुपये 60 दिन के अंदर  देने का आदेशित किया गया ।

*वही दूसरा*


परिवाद में जयश्री पति अशोक सोलंकी  निवासी तिलक मार्ग पेटलावद  के परिवाद को दिनाक 21/12/23 को स्वीकार करते हुये 20 हजार 600 रुपये  व मानसिक वेदना हेतु 2 हजार  रुपये ओर  परिवाद व्यय 1हजार  रुपये देने  का आदेश किया गया।

*तीसरा मामला*

परिवाद में  कु प्राची पिता अशोक सोलंकी निवासी तिलक मार्ग पेटलावद  के परिवाद को  दिनाक 21/12/23 को स्वीकार करते हुए 41 हजार 450 रुपये की राशि और मानसिक वेदना हेतु 4 हजार रुपये ओर 1 हजार रुपये  परिवाद व्यय 60 दिन के भीतर परिवादी को दिये जाने हेतु सहारा इंडिया के प्रबंधक ओर फ्रंचाईज  मैनेजर  को आदेशित किया गया है।

*चौथे मामला*


परिवाद में अशोक पिता बद्रीलाल सोलंकी निवासी तिलक मार्ग पेटलावद  के परिवाद को दिनांक 21/12/23 को स्वीकार करते हुए 1 लाख 41 हजार 886 रुपये राशि और मानसिक वेदना हेतु 15 हजार ओर 1 हजार रुपये  परिवाद व्यय 60 दिन के भीतर दिए जाने के लिये सहारा इंडिया के प्रबंधक को आदेशित किया गया ।


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक सोलंकी स्वयं सहारा इंडिया के एजेंट रह चुके है ।

*जिले के खाताधारको को जागी उम्मीद*


   इस तरह से जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए इन आदेशों से आदिवासी अंचल के उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों को लेकर जन जागृति जरूर आएगी। वही  जिले के सहारा के हजारों खाताधारको  को भी अपने मेहनत से जोड़ी गयी पाई पाई की राशि मिलने की उम्मीद उपभोक्ता आयोग से जागी है।

 



 

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