नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास।

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नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास।


  

नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष सश्रम कारावास।



                    माननीय विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रोशन उर्फ अर्जुन पिता जगदीश उर्फ पोदिया राठोर उम्र 30 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं राशि रू.5000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । ।

       

 राजेश डामर मनोज उपाध्याय झाबुआ

             पीड़िया की दादी/फरियादी दोपहर लगभग 12:00 बजे अपने लड़के के साथ थांदला अस्पताल में आंखों का परीक्षण करवाने गई थी और वहॉ से लगभग दिन के 02:30 बजे घर वापस आई और घर के अंदर जाकर अपनी बहु से पूछा कि दोनों पोतियॉ कहां पर है तो, बहु ने बताया कि दोनों बाहर खेल रहीं होंगी तो, वह बाहर जाकर देखा तो, एक पोती खेल रही थी, दूसरी पोती पीड़िता नहीं दिखी। फिर आसपास देखा तो रोशन के घर की तरफ से आ रही थी। फिर पीड़िता से पूछा कि कहां से आ रही है, पीड़िता ने बताया कि रोशन ने उसे बोला कि तुझे लॉलीपॉप दूंगा इधर आ कहकर बुलाया तो, वह उसके घर गई तो, रोशन ने उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता रोने लगी तो रोशन ने छोड़ दिया। उसके बाद पीड़िता अपने घर आ गई और घटना की बात बताई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मेघनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रं. 321/2021 धारा- 376(ए बी) भादवि व 5(एम)/6, पाक्सो एक्ट की लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

                     विचारण के दौरान माननीय विशेष अपर सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 17.05.2025 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी रोशन उर्फ अर्जुन पिता जगदीश उर्फ पोदिया राठोर उम्र 30 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी मेघनगर जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 5(एम)/6, पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

  शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमती मनीषा मुवेल, विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया। उक्त प्रकरण का अनुसंधान उप निरीक्षक दिलीप सिंह गौर, उप निरीक्षक उषा अलावा, सउनि ओम प्रकाश जोशी द्वारा किया गया।

 



 

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