*सीएम डॉ यादव के पहले आदेश का होने लगा असर ध्वनी विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के लिए बैठक का आयोजन किया*
*ध्वनि विस्तार यंत्रों ओर लाउडस्पीकर के बारे में गाइडलाइंस का करना होगा पालन*
मनोज पुरौहित,,
पेटलावद।ध्वनी विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए और तेज आवाज में उपयोग नहीं करने की समझाइश देने के लिए प्रशासन द्वारा एक बैठक का आयोजन शुक्रवार को पुलिस थाना पेटलावद पर किया गया।
गत दिवस नये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने पहले आदेश में ध्वनी प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले यंत्रों पर रोक लगाने और कोलाहल अधिनियिम के अनुसार 45 डेसीबेल से कम आवाज में साउंड रखने संबंधी आदेश जारी किया था। वैसे यह आदेश पुराना है किंतु मुख्यमंत्री के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को सख्ती के साथ इसका पालन करवाने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पेटलावद थाने पर भी एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री अनिल कुमार राठौर पेटलावद, एसडीओपी पेटलावद श्री सौरभ तोमर एवं श्री राजुसिंह बघेल थाना प्रभारी पेटलावद,
सीएमओ आशा भंडारी उपस्थित रहे और उनके द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो (लाउडस्पीकर/डी.जे./संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही के संबंध में तथा मांस/मछली को खुले में विक्रय नहीं करने के संबंध में थाना पेटलावद पर मीटिंग रखी गई थी जिसमें कस्बा पेटलावद के गणमान्य नागरिकों, डी.जे. संचालको, पत्रकारगणों उपस्थित हुए है। मीटिंग में लगभग 70-80 लोग उपस्थित हुए है।