आबकारी विभाग थांदला द्वारा 26000 रुपये की अवैध शराब जप्त की गई*

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आबकारी विभाग थांदला द्वारा 26000 रुपये की अवैध शराब जप्त की गई*



*आबकारी विभाग थांदला  द्वारा 26000 रुपये  की अवैध शराब जप्त की गई*
राजेश डामर मनोज उपाध्याय
आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कलेक्टर महोदय झाबुआ, सुश्री
तन्वी हुड्डा, मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  श्रीमति बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज दिनांक  08.11.2023 को  आबकारी विभाग थांदला की टीम द्वारा  वृत्त थांदला में मुखबिर की सूचना पर ग्राम चापानेर  में  दिनेश पिता वेश्या डामोर के रिहायशी मकान में दबिश देकर  03 नीले रंग के प्लास्टिक  के ड्रमों में कुल  130.0  बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई  तथा आरोपी  के विरुद्ध  मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1) (क ) 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को मोके  पर से गिरप्तार करके  माननीय JMFC  न्यायालय थांदला में पेश किया गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज गया।
उक्त जप्त मदिरा का मूल्य 26000/- रुपये है । 
उक्त कार्यवाही सहायक  जिला आबकारी अधिकारी  बी.एल सिंगाड़ा  के मार्गदर्शन में ,  आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई  तथा मुख्य आरक्षको  प्रकाश भाबोर ,  तथा आरक्षक मोहन नायक, अर्जुन सिंह नायक, सुश्री भारती का   सराहनीय योगदान रहा। 

श्रीमति बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।

 



 

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